19-Nov-2024 | Home Loan
भारत में लाखों लोगों का सपना होता "अपना खुद का घर" होने का, इस विशाल जनसंख्या का एक बड़ा तबका एक अब तक भी स्वयं का घर होने के सुख से वंचित है। इसी जरूरत को समझते हुए, भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना को मिले भारी समर्थन के कारण, PMAY कार्यक्रम का अगला चरण 9 अगस्त 2024 को कैबिनेट द्वारा PMAY-Urban 2.0 के नाम से घोषित किया गया। यहाँ हम PMAY-Urban 2.0 योजना के विभिन्न पहलुओं, इसके लाभ, पात्रता मानदंड, ब्याज सब्सिडी और कुछ अक़्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जानेंगे ताकि हर व्यक्ति इस लाभकारी योजना को बेहतर ढंग से समझ सके।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य "सभी के लिए आवास" है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो जून 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और शहरी लोगों को किफायती आवास प्रदान करना। PMAY योजना का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी का समाधान किया जा सके, पात्र (एलिजिबल) लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा सके, और बेहतर जीवन के लिए स्लम क्षेत्रों का विकास किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला चरण, जिसे PMAY-Urban 2.0 कहा जाता है, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र पर केंद्रित है जिसमें आधुनिक तकनीकी विकास, समावेशिता और स्थायित्व पर जोर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत PMAY-Urban 2.0 के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और प्राथमिक लोन देने वाले संस्थानों (PLIs) के माध्यम से 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे शहरी क्षेत्रों में सस्ती दर पर घर बना या खरीद सकें।
स्थायी आवास पर जोर: PMAY-Urban 2.0 का उद्देश्य है कि हर आवास समाधान न केवल किफायती हो, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल (सस्टेनेबल) भी हो।
समावेशिता (समान अवसर): इस योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि समाज के वर्ग के लोगों, जैसे कि ट्रांसजेंडर, महिलाओं और अन्य कमज़ोर वर्गों को घर के आवंटन में समान अवसर मिले।
तकनीकी उन्नति: इस योजना में घर निर्माण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे कि मॉड्यूलर हाउसिंग और प्रीफैब्रिकेशन, ताकि निर्माण किफायती और मजबूत हो।
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करना आवश्यक है:
आय मानदंड: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख तक हो, निम्न आय वर्ग (LIG) जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच हो, और मध्यम आय वर्ग (MIG) जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक हो।
मालिकाना हक: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पक्के घर का मालिकाना हक़ नहीं होना चाहिए। EWS और LIG वर्ग के लिए घर महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त रूप से पुरुष मुखिया के साथ होना चाहिए।
लाभार्थी की परिभाषा: एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं, को PMAY-Urban 2.0 के लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।
प्रॉपर्टी का स्थान: प्रॉपर्टी का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों में होना चाहिए या सरकार द्वारा अधिसूचना में दिया गया होना चाहिए।
ब्याज सब्सिडी: इस योजना के तहत विभिन्न इनकम केटेगरीज़ के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
महिलाएं, ट्रांसजेंडर, और अन्य कमजोर वर्ग: इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर, विधवा, अविवाहित, और अलग रहने वाले लोगों को घर के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): इनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक होती है।
निम्न आय वर्ग (LIG): इनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होती है।
मध्यम आय वर्ग (MIG): इनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख के बीच होती है।
वर्ग |
ब्याज सब्सिडी |
अधिकतम लोन राशि |
अधिकतम सब्सिडी राशि |
EWS |
4% प्रति वर्ष |
4% प्रति वर्ष |
4% प्रति वर्ष |
LIG |
₹3 लाख |
₹6 लाख |
₹9 लाख |
MIG |
₹1.80 लाख |
₹1.80 लाख |
₹1.80 लाख |
होम लोन आवेदन: Aavas Financiers की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन करें।
CLSS आवेदन: यदि आप एलिजिबल हैं, तो उसी बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के लिए आवेदन करें।
सब्सिडी वितरण: सत्यापन के बाद, सब्सिडी राशि आपके लोन खाते में जमा हो जाएगी, जिससे लोन की मूल राशि कम हो जाएगी।
उत्तर. PMAY का मुख्य उद्देश्य पात्र शहरी लाभार्थियों को किफायती आवास प्रदान करना है।
उत्तर. इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ ₹1.80 लाख तक है।
उत्तर. EWS और LIG वर्ग के लिए महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है।
उत्तर. PMAY में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-Urban 2.0 योजना भारत में सभी के लिए किफायती आवास का सपना पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस योजना का विस्तार कर इसे समावेशी और स्थायी बनाते हुए एक बड़े हिस्से को इस पहल का लाभ दिलाने की कोशिश की है। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय या मध्यम आय वर्ग से हैं, तो PMAY-Urban 2.0 आपको अपने घर का मालिक बनने का अवसर प्रदान करती है।
अधिक जानकारी या PMAY-Urban 2.0 के तहत होम लोन के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए Aavas Financiers Ltd से संपर्क करें।