आप अपना आयकर प्रमाणपत्र निम्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:
आवास लोन एप्प द्वारा
हमारे हेल्पलाइन नंबर - 1800-20-888-20 / 0141-661-8888 पर संपर्क करके
कस्टमर केयर ईमेल आईडी: customercare[at]aavas.in द्वारा
एवम हमारी निकटतम शाखा में जाकर
आप अपना विवरण निम्न माध्यमों से अपडेट कर सकते हैं:
- हमारी निकटतम शाखा में जाकर
- हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके: 1800-20-888-20
जिस संपत्ति के संबंध में ऋण लिया गया है उसे सुरक्षा के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसी जमानत उक्त संपत्ति के मूल हक के दस्तावेज जमा कराकर सृजित की जाएगी।
आप अपने लोन का हमारी नजदीकी शाखा में जाकर पार्ट-प्रीपेमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
आप मूलधन और ब्याज सहित समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में जिस संपत्ति के संबंध में लोन चुकाते हैं।
एक परिशोधन अनुसूची एक तालिका है जिसमें मासिक किश्तों द्वारा आपकी लोन राशि में कमी की जाती है। परिशोधन कार्यक्रम पुनर्भुगतान ब्याज और आपके लोन के बकाया मूलधन के लिए प्रत्येक ईएमआई का ब्रेक-अप देता है।
निम्नलिखित व्यक्ति सह-आवेदक हो सकते हैं:
-पति या पत्नी - रक्त संबंधी (परिवार के तत्काल सदस्य)
-लोन में सह-स्वामी अनिवार्य रूप से सह-आवेदक होने चाहिए।
आप लोन के लिए आवेदन निम्न माध्यमों से कर सकते हैं:
आवास लोन एप्प द्वारा
हमारे टोल-फ्री नंबर - 1800-20-888-20 पर संपर्क करके
"GHAR" - 56677 पर एसएमएस भेजकर
कस्टमर केयर ईमेल आईडी: customercare[at]aavas.in द्वारा
एवम हमारी निकटतम शाखा में जाकर
हां, आप कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आरओआई स्विच/रूपांतरण नीति के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं।
आंशिक रूप से या पूर्ण वितरित लोन के मामले में, स्विच/रूपांतरण का लाभ उठाने के लिए देय स्विच/रूपांतरण शुल्क बकाया मूल (पीओएस) और लागू करों पर अधिकतम 2% तक होगा।
ग्राहक अपने बकाया का भुगतान निम्नलिखित ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से कर सकते हैं: ईसीएस/एसीएच/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर/फंड ट्रांसफर/एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड/यूपीआई/यूपीआई क्यूआर कोड (भीम यूपीआई क्यूआर कोड)।